गाली-गलौच एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू.जुर्माना
सागर. गाली गलौच एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी कमलेश सौर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,श्रीमती ज्योत्सना तोमर तहसील-बंडा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 323 भादवि के तहत 03 माह का सश्रम करावास एवं 500 रू. जुर्माना तथा धारा- 325 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माना की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने की । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनॉक 29.01.2015 को फरियादी देवकीनंदन पिता कंछेदी सौर निवासी-बरायठा बस स्टेण्ड बण्डा ने थाना आकर आरोपी कमलेश सौर के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि शाम करीब 7ः30 बजे वह अपने घर जा रहा था कि तभी बरायठा तिराहा के पास कमलेश मिला और कहने लगा कि वह उसके घर पैसे मॉगने क्यों गया था और गाली देने लगा, गाली देने से मना करने पर हाथ में लिये डडे से मारपीट करने लगा, हल्ला सुनकर उसकी पत्नी चंदा बचाने आई तो उसके साथ भी आरेापी ने डंडे से मारपीट की। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया थाना -बण्डा द्वारा धारा- 294, 323,325,34,506 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती ज्योत्सना तोमर तहसील-बंडा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा- 323 भादवि के तहत 03 माह का सश्रम करावास एवं 500 रू. जुर्माना तथा धारा- 325 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माना की की सजा से दंडित किया है।