आरोपी के उपेक्षापूर्ण कार्य से महिला की मृत्यु होने पर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रिषु भगत, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी विक्रम दांगी पिता रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी किरन गुप्त ने की । दिनांक-27.05.2012 को आहत रचना के जलने का मेमो थाना में प्राप्त हुआ था। मेमो की जांॅच उपरांत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये जाने पर पाया गया कि घटना दिनांक-26.05.2012 की रात्रि अभियुक्त विक्रम दांगी मृतक रचना के घर रात्रि लगभग 11.00 बजे घर का ठाठ तोड़कर घर के अंदर चोरी की नीयत से घुसा था जिससे आहत की नींद खुलने पर चिल्लायी तब विक्रम के भागते समय मिट्टी के तेल की जलती डिब्बी आहत के उपर गिर कर आग लग गयी। मेमो जाॅंच पर धारा 456, 338 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहत की हमीदिया अस्पताल भोपाल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विक्रम दांगी को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।

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