मोहर्रम पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए शांति समिति की बैठक संपन्न
बिलासपुर. 19 अगस्त 2021 को मोहर्रम शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये जाने एवं पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श हेतु शांति समिति की बैठक 10 अगस्त 2021 को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री बी.एस. उईके की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण शांति समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि बैठक में लिये गये निर्णय कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा जारी किये जाने वाले किसी भी नवीन गाइड लाइन के अध्याधीन होंगे। शासन द्वारा मोहर्रम पर्व मनाये जाने के संबंध में कोई भी नवीन गाइड लाइन जारी कियेे जाने की स्थिति में बैठक में लिए गये निर्णय निष्प्रभावी होंगे एवं शासन अथवा कलेक्टर द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन के अनुसार मोहर्रम पर्व मनाया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन मोहर्रम के दौरान करना अनिवार्य होगा। इस दौरान समस्त प्रकार के वाद्य यंत्र यथा लाउड स्पीकर डीजे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। केवल हाथ से बजाये जाने वाले कम ध्वनि वाले यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी समिति अथवा कमेटी द्वारा प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा न ही लंगर का आयोजन किया जाएगा। सभी समितियों एवं कमेटियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना एवं मास्क लगवाना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। क्वारंटाईन जोन में सवारी की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। किसी भी समिति अथवा कमेटी में किसी भी धार्मिक तकरीर की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मोहर्रम समिति अथवा कमेटी से संबंधित व्यक्ति के कोरेाना संक्रमित होने पर उसके ईलाज के पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित समिति पर होगी तथा उसका पूर्ण व्ययभार संबंधित समिति को वहन करना होगा साथ ही शेष कार्यक्रम भी रद्द करना होगा। किसी भी समय एक स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
नागरिकों की सुविधा को देखते हुए पर्व के दौरान नगर के प्रमुख मार्गाें में यातायात व्यवस्था करने एवं भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के निर्देश यातायात पुलिस विभाग को दिए गए एवं हुड़दंग मचाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी । नगर के विभिन्न भागों से लगभग 10 ताजियां एवं 30 सवारियंा निकलती है। ताजियें में केवल 4 व्यक्ति ही रह सकेंगे। सभी इमाम बाड़े एवं ताजियां विसर्जन स्थल मरीमाई, ताजियां एवं सवारियां निकलने के दौरान पुलिस बल तैनात किये जाएंगे। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सिम्स में जूना बिलासपुर तक एकांगी मार्ग रखा जाएगा एवं बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। शहर के प्रमुख मार्गाें एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर साफ सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था, कब्रिस्तान एवं मरीमाई में फोक्स लाईट की व्यव्स्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिम्स एवं जिला अस्पताल में आपातकालीन स्टाफ तथा जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था रखी जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा मोहर्रम पर्व के दौरान विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति निरंतर की जाएगी। बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त पर्व के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले, मास्क न लगाने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले, उपद्रव मचाने वाले तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक एवं महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाए एवं उपद्रवी तत्वों को बचाने हेतु किसी दबाव में न आए। बैठक के अंत में अतिरिक्त कलेक्टर श्री बी.एस.उईके ने उपस्थित शांति समिति के सदस्यों से सभी नागरिकों को आपसी भाईचारे, शांति एवं सद्भावना से मोहर्रम पर्व मनाकर शहर की गौरवशाली संाप्रदायिक सद्भावना की परम्परा को कायम रखने की अपील की।