January 14, 2022
पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार
बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथूर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरिमा द्विवेदी ने जिले मे हो रही अवैध शराब के बिक्री एवं कबाड संचालको पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये है इसी के परिपेक्ष्य दिनांक 12.01.2022 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम नगाराडीह का कमलेश्वर ऊर्फ राहुल बंजारे नाम का व्यक्ति ग्राम पिरैया धनराज के ईटा भट्टा के पास अपने ठेला में भारी मात्रा में देशी कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा हैl कि सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील तिर्की के द्वारा मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुये वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर सउनि विजय कुमार एक्का, सउनि अमृत मिंज के हमराह स्टाफ के रवाना होकर के मुखबीर के बताये जगह पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया lजो शराब खरीदने वाले पुलिस को आते देख भाग गये ढेला में एक व्यक्ति मिला पुछताछ करने पर अपना नाम कलेश्वर बंजारे ऊर्फ राहुल पिता बालाराम बंजारे उम्र 24 साल साकिन ग्राम नगाराडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ0ग0 निवासी बताया जिससे अपराध की मंशा को अवगत कराक र पुछताछ करने पर अपने ढेला में रखे एक प्लास्टिक के झोला में रखे कुल 50 पाउच पन्नी में बंधा हुआ प्रत्येक पाउच में 200 ग्राम हाथ भट्टी में बना कच्ची महुआ शराब जुमला 10 लीटर एवं एक पीला रंग के प्लास्टिक डिब्बा 15 लीटर क्षमता वाली जिसमें रूचि नंबर 01 लिखा है में भरा हुआ 10 लीटर हाथ भट्टी में बना कच्ची महुआ शराब जुमला शराब 20 लीटर जुमला कीमती 2000 रूपये तथा शराब बिक्री रकम 1500 रूपये को अपने पेंट की जेब से निकाल कर पेश करने पर उक्त शराब को कब्जे में रखकर बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात व लायसेंस चाहने नोटिस दिया गयाl जो में मेरे पास शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में कोई कागजात नही होना लेख कर दिया शराब एवं शराब बिक्री रकम को जप्त किया गया आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा- 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।