November 22, 2024

नेशनल लोक अदालत की जोर शोर से चल रही तैयारी

चेक बाउंस और धन वसूली प्रकरणों का होगा निपटारा

बिलासपुर. आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस तथा धन वसूली के प्रकरणों को समझौते के आधार पर निराकरण करने के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव की निर्देश पर जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैंक एवं फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में बैंक एवं फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों को न्यायालय में लंबित चेक बाउंस से संबंधित मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। बैंक एवं फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिन मामलों में बकायादारों से धन वसूली से संबंधित प्रकरण न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया गया है, उन मामलों को प्री लिटिगेशन के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त छोटी रकम से संबंधित चेक बाउंस के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे जाने का निर्देश दिया गया। बैंक एवं फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किया गया है, उन मामलों में समझौते की शर्ते तैयार कर यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि संबंधित पक्षकार को लोक अदालत की प्री सीटिंग के दौरान समझौते की शर्तों से अवगत कराया जा सके।
बैठक में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जसविन्दर कौर अजमानी, संजूलता देवांगन, शंकर कश्यप के अलावा एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, चोला मण्डलम फायनेंस, श्रीराम फायनेंस के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ग्राम फरहदा में भक्तमाता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
Next post कांग्रेस के नेतागण, विधायक, पदाधिकारी बलौदाबाजार घटनास्थल का निरीक्षण करने गये
error: Content is protected !!