मारपीट करने वाले आरोपियों पर 900-900 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 18/08/2012 को आरोपी बहादुर घोष फरियादी जगन्‍नाथ के घर आकर बोला कि चलो जमीन का निपटारा कर लो तो फरियादी जगन्‍नाथ, सुरेश, जयहिन्‍द खते पर आ गए, वहां पर आरोपीग बहादुर, विजय, पप्‍पू, दद्दू, राकेश व सुरेन्‍द्र बोले कि आ जाओ, आज निपटारा हो जाये और बुरी-बुरी गालियां देने लगे तथा फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। फरियादी को आरोपी बहादुर ने लाठी सिर में मारी जिससे खून निकल आया तथा विजय ने माथे पर लाठी मारी जिससे खून निकल आया। दद्दू, राकेश, सुरेन्‍द्र ने लाठियों से मारा जिससे पीठ में मूंदी चोटें आयीं। फरियादी के चिल्‍लाने पर आरोपीगण ने लाठी व कुल्‍हाड़ी से मारपीट की। आरोपी घपलू ने बंदूक से हवाई फायर की तथा आरोपीगण ने जान से खत्‍म करने की धमकी भी दी। फरियादी ने घटना की सूचना थाना जतारा में की थी जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जतारा में अपराध क्रमांक 333/2012 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 336 एवं 506 भाग-2 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के पश्‍चात् अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। आज दिनांक 11/12/2021 को न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी महेन्‍द्र सिंह मेहसन, जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपीगण  बहादुर घोष, विजय घोष, प्रकाश घोष, भानसिंह उर्फ दद्दू, सुरेन्‍द्र घोष, राकेश घोष, बृजेन्‍द्र घोष, देवीसिंह घोष, सत्‍येन्‍द्र घोष, सुलतान घोष, सजन घोष, गपलू घोष एवं राजेन्‍द्र घोष को धारा 147, 148, 324 भादवि में कुल 900-900/- (नौ-नौ सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया है।

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