जबरन नातरे बैठाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपीगण पति-पत्नि को 02-02 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी ऊंकार सिंह बंजारा पिता घासी बंजारा एवं राजूबाई बंजारा पति ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बडोदिया को धारा 327 भादवि में  02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 21/07/2016 को पीडिता ने थाना मो0बडोदिया में घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। पीडिता का पति शांत हो गया है। पीडिता के गांव के ऊंकार सिंह व  उसकी पत्नि राजू बाई पीडिता को नातरे बिठाना चाहते है। पीड़िता के मना करने पर ऊंकार सिंह  पीडिता को गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला तुझे नातरा जाना पडेगा, राजू बाई ने पीडिता को पत्थर की मारी जिससे पीड़ित के सिर में लगी, ऊंकार सिंह ने भी थप्पड मुक्को से पीड़िता को मारा। पीडिता की लडकी रेखा बाई बचाने आई तो उसे भी ऊंकार सिंह ने लकडी की मारी । पीडिता की लडकी मंजू व लडके पिन्टू  ने बीच बचाव किया। दोनों आरोपीगण पीडिता को बोले कि आज तो तुझे बचा लिया है नातरे नहीं गई तो जान से खत्म कर देगें। उक्त घटना के संबंध में थाना मो0 बडोदिया जिला शाजापुर के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान पश्चात  न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।

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