पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को सजा

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त अर्जुन पिता अशोक कुमार बाल्मीक उम्र 22 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को भादवि की धारा 224 के तहत 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।

घटना इस प्रकार है कि फरियादी आरक्षक थाना खुरई के अन्य पुलिस स्टॉफ के साथ धारा 151 दं.प्र.सं. के आरोपी देवेन्द्र बाल्मीक एवं अर्जुन बाल्मीक को तहसील में पेश करने शासकीय वाहन से खुरई गये थे। उस समय अत्यधिक वारिश हो रही थी अचानक देवेन्द्र व अर्जुन धक्का देकर व दरवाजा खोलकर भाग गये। इसके पश्चात् दोनों का पीछा करके अर्जुन और देवेन्द्र को पकड़ा गया एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त अर्जुन को भादवि की धारा 224 के तहत दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी देवेन्द्र पिता अशोक कुमार बाल्मीक वर्तमान में फरार है।

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