मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 750 रूपये का अर्थदण्ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 10.05.2018 को फरियादी पुष्पेन्द्र यादव ने हरगोविन्द असाटी की दुकान में लगभग 6:30 बजे सौदा लेने के लिए अपनी बच्ची को भेजा तो उसे सौदा नहीं दी। तब फरियादी ने जाकर बोला कि तुमने सौदा क्यों नहीं दी तो उसे बुरी-बुरी गालियां देने लगा। उसने कहा कि सौदा देना है तो दे, नहीं तो मत दे, लेकिन गाली क्यों देता है। इसी बात पर हरगोविंद असाटी ने उसे तौलने वाली बांट 1 किलो की उठाकर मारा जो उसके सिर में लगा जिससे खून निकल आया। झगड़ा देखकर मौके पर गांव के राकेश यादव व उसके पिता रामप्रसाद यादव ने आकर बीच-बचाव किया तो हरगोविंद असाटी बोल रहा था कि यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। अभियोगी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर थाना बुडेरा में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 84/2018 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपी हरगोविन्द उर्फ भैयन असाटी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बडमाडई थाना बुडेरा को धारा 323 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 750/- रूपये (सात सौ पचास रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु० प्रेरणा योगी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।