पोर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई. मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने अश्लील वीडियो मामले में दर्ज एक एफआईआर के संबंध में कारोबारी राज कुंद्रा (Raj Kundra) द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस नितिन सांबरे ने बुधवार को कुंद्रा की गिरफ्तारी से बचने की अपील वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी.

बचाव में कुंद्रा ने दी ये दलील

मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ आईपीसी, महिलाओं का अभद्र तरीके से चित्रण (रोकथाम) कानून और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अश्लील वीडियो प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया था. गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा में पहले सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत की अपील की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद कुंद्रा ने यह दावा करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है.

सितंबर में मिली थी जमानत

एफआईआर में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी नामजद किया गया है. कुंद्रा के वकीलों ने कहा कि सह-आरोपी के रूप में नामजद अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूरी सहमति दी थी और कुंद्रा किसी भी तरह से कथित अवैध वीडियो के निर्माण या प्रसारण से जुड़े नहीं थे. इस साल जुलाई में कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्में प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था. सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिली थी.

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