November 9, 2022
बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया
सागर. बलात्कार करने वाले आरोपी श्याम पिता कूरे धानक निवासी-ग्राम जनमापुर परासिया थाना-रहली जिला-सागर को द्वतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) श्री आर. प्रजापति तहसील-रहली जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-376(3), 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा- 5(एल)(एन) /6 पाक्सों एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश कुमार दुबे ने की । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनॉक 17.06.2020 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 02 साल पहले दिनॉक 15.04.2018 को दिन करीब 03 बजे वह घर पर अकेली थी मॉ मजदूरी करने गयी थी तो आरोपी ने अकेेले में घर के अंदर जबरदस्ती अभियोक्त्री का मुॅह बंद करके गलत काम किया था और कहा था कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। उसके बाद श्याम पिछले 02 साल से लगातार अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्कार) कर रहा था। आरोपी, अभियोक्त्री को मॉ , बहिन की गंदी-गंदी गालियॉ देता एवं मारपीट करता था। दिनॉक 16.06.2020 को भी आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ शराब पीकर मारपीट की । घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने अपनी मॉ को 02 साल से लगातार जबरदस्ती बलात्कार करने के बारे में बताया। आरोपी के डर के कारण घटना के बारे में एवं रिपोर्ट नहीं की थी । थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पीड़ित के आयु संबंधी दस्तावेज एकत्रित किये गये पीड़िता का मेडीकल परीक्षण कराया गया, आरोपी का भी मेडीकल परीक्षण कराया गया अन्य साक्ष्य एकत्र करने के उपरांत थाना -रहली द्वारा धारा- धारा-376(3), 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा- 5(एल)(एन) /6 पाक्सों एक्ट 2012 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) श्री आर. प्रजापति तहसील-रहली जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा-376(3), 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा- 5(एल)(एन) /6 पाक्सों एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है।