बलात्कारी को मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना ने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त आकाश घाबरिया पिता रवि घाबरिया उम्र 22 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 21 सितंबर 2020 की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की है जहां पर आरोपी आकाश घाबरिया ने पीड़िता को मोबाइल पर फोन करके पुरानी टीवी खरीदने के पैसे देने के बहाने बुलाया और उसे रेलवे कॉलोनी के खाली क्वार्टर में ले जाकर जबरदस्ती और उसकी इच्छा के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार किया जिस पर से थाना जीआरपी बीना मंे अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर पीड़िता एवं उसकी मां की साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त आकाष घाबरिया को भादवि की धारा 376(1) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर राशि दिलाने हेतु भी आदेशित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार मालवीय ने की।

 

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