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दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन 4 नवम्बर तक : समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसबंर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2022 प्रदान किया जाता है, जिसके लिए आवेदन दो प्रतियों में 4 नवम्बर 2022 तक किये जा सकते है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग के कक्ष क्र. 4 से प्राप्त कर सकते है। यह पुरस्कार दृष्टि, श्रवण एवं अस्थि बाधित श्रेणी के सर्वाेत्तम उत्कृष्ट दिव्यांगजन कर्मचारी, प्रमस्तिष्क अंगाघात एवं बहुविकलांग दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्वाेत्तम नियोक्ता और दृष्टि, श्रवण एवं अस्थि बाधित, प्रमस्तिष्क, अंगाघात, बहुविकलांग क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वाेत्तम स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान किया जाता है।
फरार आरोपी की सूचना देने वाले को मिलेगा पुरस्कार : वरिष्ठपुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा घोषणा की गई है कि थाना तोरवा बिलासपुर में दर्ज अपराध के प्रकरण में फरार आरोपी दयानंद पासवान, पिता स्व. सुशील पासवान, उम्र 58 वर्ष, निवासी गणेश नगर, तिफरा की सूचना देने वाले को 5 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा तथा पुरस्कार वितरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर 07752-223330, मो.नं. 9479193001, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर 07752-222191, मो.नं. 9479193002, पुलिस नियंत्रण कक्ष बिलासपुर 07752-228504, मो.नं. 9479193099 पर संपर्क किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण तथा हक हमारा भी तो है @75 अभियान प्रारंभ : बिलासपुर 2 नवम्बर 2022/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार ‘‘कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण तथा हक हमारा भी तो है @75 अभियान दिनांक 01-11-2022 से 13-11-2022 तक के सम्पूर्ण राज्य भर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अभियान की शुरूआत 31 अक्टूबर को सायं 5.00 बजे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष तथा नामित माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली माननीय श्री डी.वाय.चन्द्रचूड़ के द्वारा वर्चुअल मोड़ में किया गया। इस परिपेक्ष्य में अभियान के सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ वर्चुअल बैठक लेकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश जारी किये गये। उपरोक्त 13 दिवसीय अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत तक पहुंच कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। विभिन्न प्रकार के रैली, प्रतियोगिता, कार्यशाला, नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन किया जावेगा। अभियान के ’’हक हमारा भी तो है @75 के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जेलों में पेनल लायर, पैरालीगल वालिंटियर्स, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण तथा गठित टीम के सदस्य जेल में निरूद्ध प्रत्येक बंदी से मुलाकात कर उसके प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसको उचित सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज की बैठक में माननीय न्यायमूर्तियों ने लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण, किशोर न्याय बोर्ड में निरूद्ध बाल अपचारियों के प्रकरणों तथा न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पेनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वालिंटियर्स डोर टू डोर कार्यक्रम को गंभीरतापूर्वक संपन्न कराने हेतु अपना योगदान प्रदान करें। इस अवधि में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने तथा 09 नवम्बर विधिक सेवा दिवस पर भी कार्यक्रम करने तथा दोनों अभियानों के समापन दिवस यानि 13 नवम्बर को रैली इत्यादि निकालने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्य किया जावे अन्यथा वर्चुअल मोड के माध्यम से पहुंच विहीन लोगों तक विधिक सहायता एवं विधिक जानकारी पहंुचाने का प्रयास किया जावे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् माह नवम्बर एवं दिसम्बर में नियमित मासिक खाद्यान्न एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डाें पर माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 में नियमित मासिक खाद्यान्न और अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाए। जिला खाद्य नियंत्रक ने सभी खाद्य निरीक्षकों को पत्र जारी कर राज्य शासन के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने कहा है। पत्र में निर्देशित किया गया है कि माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 तक राज्य में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डाें (सामान्य एपीएल राशनकार्डाें को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल वितरण निःशुल्क किया जाए। माह नवम्बर हेतु चावल नियमित मासिक आबंटन और अक्टूबर एवं माह नवम्बर हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित कराया जाए। माह नवम्बर के सामान्य आबंटन के साथ ही माह अक्टूबर और नवम्बर का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त चावल का आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त चावल का आबंटन का निःशुल्क वितरण राशनकार्डधारियों को माह नवम्बर 2022 में किया जाए। सामान्य राशनकार्डाें में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाए। पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि राशनकार्डधारियों को नवम्बर एवं दिसम्बर माह में चावल की पात्रता से अवगत कराने राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण की पात्रता की जानकारी के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुसार खाद्यान्न का भण्डारण समय-सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिमाह हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करें। आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने हेतु राजस्व खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति की बैठक गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।
नियमित रूप से जारी है राशनकार्ड बनाने एवं नाम जोड़ने की कार्यवाही : जिले में खाद्य विभाग द्वारा जरूरतमंदों लोगों को उनकी मांग पर तत्परता से राशनकार्ड बनाकर उन्हें वितरित किया जा रहा है। जिले में अब तक एपीएल और बीपीएल श्रेणी के 5 लाख 5 हजार 969 हितग्राहियों का राशनकार्ड बनाया गया है, जिनमें 71 हजार 203 एपीएल और 4 लाख 34 हजार 766 बीपीएल राशनकार्ड हितग्राही है। इनमें से 36 हजार 217 एपीएल और 4 लाख 6 हजार 539 बीपीएल राशनकार्ड हितग्राहियों को राशनकार्ड वितरित किया गया है। माह अक्टूबर में 3 हजार 120 सदस्यों का नाम राशनकार्ड में जोड़ा गया है। जिले में 673 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। बिलासपुर नगर निगम में 1 लाख 42 हजार 73 हितग्राहियों का बिल्हा विकासखण्ड में 91 हजार 520, कोटा में 59 हजार 252, मस्तूरी में 1 लाख 3 हजार 436 और तखतपुर में 80 हजार 170 हितग्राहियों का राशनकार्ड बनाया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत बिल्हा में 3 हजार 267, बोदरी में 5 हजार 529, कोटा में 5 हजार 372, मल्हार में 2 हजार 486, रतनपुर नगर पालिका में 6 हजार 869 और तखतपुर नगर पालिका में 5 हजार 995 हितग्राहियों का राशनकार्ड बनाया गया है। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों में राशनकार्ड में नाम जोड़ने, निरस्त करने और अंतरित करने हेतु प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जिला कार्यालय में भी राशनकार्ड से जुड़ी समस्या से लेकर आने वाले हितग्राहियों की समस्याओं का भी यथासंभव तत्काल समाधान किया जा रहा है।
रचना/12/10