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पशुओं से भारवाहन या सवारी परिवहन पर 30 जून तक प्रतिबंध : जिले में मई व जून महीने में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वातावरण में पड़ने वाली भीषण गर्मी से भारवाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पशु बीमार हो सकते है या उनकी मृत्यु हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए जिले की सीमा के अंतर्गत पशुओं की सहायता से चलने वाले समस्त साधन जिसमें भारवाहन या सवारी परिवहन के कार्य शामिल है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा सीमित किया गया है। आज 6 मई से 30 जून 2022 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए पशुओं से भारवाहन या सवारी परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला पशुता क्रूरता निवारण समिति के पदेन अध्यक्ष डॉ. सारांश मित्तर ने इस आशय का आदेश आज जारी किया है।

अप्रैल महीने का मुफ्त चावल मई में मिलेगा : अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त चावल मई महीने में एक साथ प्राप्त होगा। उन्हें प्रति सदस्य 5 किलोग्राम के हिसाब से अतिरिक्त चावल दिया जायेगा। खाद्य विभाग द्वारा जिले की सभी राशन दुकानों में इसके लिए अतिरिक्त चावल का भण्डारण कर दिया गया है। इन परिवारों को मई के साथ-साथ अप्रैल महीने का भी चावल आवंटित किया जायेगा। उन्हें निःशुल्क रूप से यह चावल दिया जायेगा। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सितम्बर 2022 तक अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अतिरिक्त चावल प्रदाय किया जायेगा। उक्त परिवारों को सामान्य रूप से मिलने वाले चावल पूर्ववत मिलता रहेगा। जिले में अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के 4 लाख 16 हजार से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा कपूरचंद भरद्वाज और पीयूष कांत लाश्कर की अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। इन दोनों आवेदकों के संबंध में यदि किसी को दावा, आपत्ति या शिकायत हो तो वे एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपना लिखित दावा प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर सकते है। गौरतलब है कि कपूर चंद भरद्वाज के पिता स्व. श्याम मनोहर भरद्वाज बिलासपुर तहसील के प्राथमिक शाला भरवीडीह पदस्थ थे तथा पीयूष कांत लाश्कर के पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद लाश्कर विकासखण्ड कोटा के भेड़ीमुड़ा में पदस्थ थे। लिखित स्वरूप में शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का पता कमरा नंबर 25, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग में किया जा सकता है। जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ त्वरित निराकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि बाद में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

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