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कुटुम्ब न्यायालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी : कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर में स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भृत्य, फर्राश के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की सूची, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं अधिक जानकारी जिला न्यायालय बिलासपुर के वेबसाईट htttp://districts.ecourts.gov.
सिविल सेवा परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित : संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक परीक्षा) 2022 का आयोजन 05 जून को दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए 24 शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला कार्यालय बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 25 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-223643 है। भू अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक बैजुलाल कंवर को कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनका मोबाईल नंबर 96302-06982 है।
जिला कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित : आगामी वर्षाऋतु में बाढ़, अतिवृष्टि आदि से बचने के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यालय बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 25 में 1 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-251000 है। भू अभिलेख शाखा के अधीक्षक श्री शशी भूषण सोनी को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाईल नंबर 77730-66635 है।
जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पदों के लिए आवेदन 13 जून तक : अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर जिला स्तर पर तथा अनुभाग कोटा स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एक-एक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह पद अशासकीय, पूर्णतः अस्थायी एवं निर्धारित अवधि तक के लिए होंगे। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो एवं उसे कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षाें का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर 13 जून तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा किये गये नियम शर्ताें का कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।
बिलासपुर जिले में 1 जून से अब तक 0.6 मि.मी. वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले के 5 तहसीलो में 1 जून से आज तक 0.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 0.1 मि.मी., बिल्हा में 1.0 मि.मी., मस्तूरी में 0.4 मि.मी., तखतपुर में 1.6 मि.मी., कोटा तहसील में 0.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। नवीन तहसील सकरी, रतनपुर, बेलगहना में वर्षा मापी केन्द्र स्थापित नहीं होने के कारण इन तहसीलो की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अब पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया भी शामिल
छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक कर सकते हैं आवेदन : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अब अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल पर पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि नामों से जाना जाता है, जिनके पास कृषि भूमि है उन्हें भी योजना के तहत पात्रता होगी, लेकिन इस वर्ग के वे परिवार जिन्हें शासन से सामाजिक भत्ता एवं आर्थिक सहायता अन्य योजना से मिल रही है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार के स्थान पर अब 7 हजार रूपये हितग्राहियों को दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने से छूटे हुए हितग्राहियों एवं नवीन आवेदनों की पंजीयन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही जो पंजीयन करानेे से छूट गए है एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदन 10 जून तक किया जा सकता है। कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन 11 जून से 17 जून तक होगा। प्राप्त आवेदनों का ग्राम पंचायत में परीक्षण 18 से 24 जून तक होगा। परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का प्रकाशन 27 जून को होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति 30 जून से 7 जुलाई तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। 8 जुलाई को विशेष ग्राम सभा में दावा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर 9 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा।