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दिव्यांग छात्र-छात्राओं को किया गया पुरस्कार राशि का वितरण : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी कार्यक्रम के अंतर्गत ‘‘मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति’’ की थीम पर दिव्यांग छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाईन माध्यम से नारा लेखन, पोस्टर डिजाईन, गीत गायन तथा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में प्रवीण्य सूची में आने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 10 वीं के दिव्यांग छात्र लवसिंह राजपूत, ऋषि अग्रवाल, कु. अरूणिमा रॉय, कु. पूर्णिमा कौशिक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा के छात्र दयाशंकर साहू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12वीं की शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा की छात्रा वंशिका कैवर्त ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 3 हजार रूपए की राशि, दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 2 हजार रूपए की राशि तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 01 हजार रूपए की राशि वितरित की गई। पुरस्कार राशि का वितरण प्रभारी संयुक्त संचालक श्रीमती सरस्वती रामेश्वरी तथा श्री प्रशांत मोकासे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कार्यालय समाज कल्याण बिलासपुर के लेखापाल जी.आर. चन्द्रा, मनोज शर्मा, कु. आकांक्षा साहू, अजय कुमार धुर्वे, सौरभ दीवान, शिवरचरण यादव एवं समस्त शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्था के कर्मचारी उपस्थित रहे।
बिलासपुर जिले में 1 जून से अब तक 7.7 मि.मी. वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले के 5 तहसीलो में 1 जून से आज तक 7.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 5.9 मि.मी., बिल्हा में 7.6 मि.मी., मस्तूरी में 4.4 मि.मी., तखतपुर में 13.2 मि.मी., कोटा तहसील में 7.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। नवीन तहसील सकरी, रतनपुर, बेलगहना में वर्षा मापी केन्द्र स्थापित नहीं होने के कारण इन तहसीलो की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अब अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल पर पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि नामों से जाना जाता है, जिनके पास कृषि भूमि है उन्हें भी योजना के तहत पात्रता होगी, लेकिन इस वर्ग के वे परिवार जिन्हें शासन से सामाजिक भत्ता एवं आर्थिक सहायता अन्य योजना से मिल रही है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार के स्थान पर अब 7 हजार रूपये हितग्राहियों को दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने से छूटे हुए हितग्राहियों एवं नवीन आवेदनों की पंजीयन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही जो पंजीयन करानेे से छूट गए है एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदन 30 जून तक किया जा सकता है। कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन 15 जुलाई तक होगा। प्राप्त आवेदनों का ग्राम पंचायत में परीक्षण 25 जुलाई तक होगा। परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का प्रकाशन 26 जुलाई को होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति 13 अगस्त तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। 14 अगस्त को विशेष ग्राम सभा में दावा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर 31 अगस्त तक किया जाएगा। अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 1 सितम्बर को किया जाएगा।