अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सागर के न्यायालय ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी पिता मोहम्मद कुरैशी उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्र.-12 राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(B) अंतर्गत 13 माह 6 दिवस के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की। आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी दिनांक-12/10/2017 को दोपहर करीब 3.03 बजे वन रक्षक नाका मढ़ा मंदिर के सामने राहतगढ़ जिला सागर में बिना अनुज्ञप्ति के 01 किलो 400 ग्राम गांजा एक प्लास्टिक के थैला में रखे था जिसे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध थाना राहतगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोशन उर्फ मंझले को 13 माह 06 दिवस के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया।

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