कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपीगण हल्ले भाई पिता परसू कुर्मी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया थाना सानौधा जिला सागर को को धारा 324 भादवि में 6 माह के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा परसू पिता चंदू कुर्मी उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया थाना सानौधा जिला सागर को धारा 324/34, 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का आदेश न्यायालय श्रीमती प्रिया गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर की न्यायालय ने दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने की। जिला अभियोजन के सहायक मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि फरियादी हरप्रसाद ने थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22 फरवरी 2008 को अभियुक्त परसू उसकी और स्वयं की जमीन के बीच के मेढ़ के नाला में कुंआ खोद रहा था जिससे उसकी तरफ की मिट्टी गिर रही थी तो उसने परसू को कंुआ खोदने से मना किया। परसू का लड़का हल्ले भाई कुल्हाड़ी लेकर आया और हल्ले भाई ने कुल्हाड़ी उसे मारी जो उसके दाहिने हाथ की कलाई में लगी जिससे खून निकल आया जब उसका लड़का रामशरण बचाने आया तो उसे परसू ने एक लाठी मारी जो उसके लड़के के दाहिने हाथ के अंगूठे में लगी, फिर परसू ने दो लाठी उसकी कमर तथा बाएं कंधे में मारी इतने में पिंटू कोटवार पड़रिया तथा भीकम गौड़ ने बीच-बचाव किया तथा घटना देखी तो अभियुक्त परसू कह रहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बण्डा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गइ। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। समस्त अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी परसू कुर्मी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा आरोपी हल्ले भाई को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।

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