हवाई यात्रा कर राज्य में आने वालों के लिये आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य


बिलासपुर. हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य राज्यों से संचालित फ्लाईट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाईन द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करना अनिवार्य होगा। यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश राज्य में 4 मई 2021 से लागू होगा।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!