SC के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे प्रशांत भूषण, कही ये बात


नई दिल्ली. कोर्ट की आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की सजा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक जुर्माना जमा करवाने का आदेश दिया. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर प्रशांत भूषण को 3 महीने की जेल और 3 साल तक उनकी प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के थोड़ी देर बाद ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, ‘सुप्रीम कोर्ट का अवमानना के मामले में फैसला आने के तुरंत बाद मेरे वकील राजीव धवन ने 1 रुपया दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया.’

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वकील प्रशांत भूषण के व्यवहार से उनका अहंकार झलकता है. सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इस मामले को तूल देने के पक्ष में नहीं था. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रशांत भूषण को मनाने की कोशिश हुई कि वो माफी मांगकर इस मामले को खत्म करें लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट का हिस्सा होते हुए भी इसकी गरिमा को गिराने वाला काम किया. हमने पर्याप्त मौके दिए, समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल की सलाह को भी खारिज करते हुए माफी मांगने से इंकार कर दिया.

1 रुपये का जुर्माना नहीं भरा तो मिलेगी सजा
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हम प्रशांत भूषण के व्यवहार का संज्ञान नहीं लेते तो इससे देशभर के वकीलों और वादियों में गलत संदेश जाता. अब हम कोई सख्त सजा देने के बजाय 1 रुपये जुर्माने की सजा दे रहे हैं जो 15 सितंबर तक जमा करना होगा. ऐसा नहीं होने पर प्रशांत भूषण को 3 महीने की सजा और 3 साल  तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जा सकती है.

प्रशांत भूषण पुर्नविचार याचिका दायर करेंगे
प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सजा के तौर पर 1 रुपये का जुर्माना अदा करूंगा. इसके साथ ही दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में पुर्नविचार याचिका भी दायर करूंगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार देने के लिए 108 पेज और सजा तय करने के लिए 82 पेज का फैसला लिखा. इसके बाद 1 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

ये था मामला
सुप्रीम कोर्ट और 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर विवादित ट्वीट करने के मामले में कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था.

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