‘नाड़ा खींचना व स्तन छूना रेप नहीं…’ वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमेंट पर SC की कड़ी टिप्पणी

 

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले को बेहद गंभीर और असंवेदनशील करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह निर्णय लिखने वाले की ओर से संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को समाज में गलत संदेश देने वाला बताया और कहा कि “ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्क और संवेदनशील रहने की जरूरत है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।”

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