ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लखनऊ में धारा-144 लागू, इन नियमों का पालन हुआ जरूरी

लखनऊ. कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के अलावा राज्यों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है. कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ तो कई शहरों में पाबंदियां बढ़ी दी गई हैं. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है और राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है.

मास्क लगाना हुआ अनिवार्य

लखनऊ में क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोविड प्रोटाकल का सख्ती से पालन करना, मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. पुलिस ने मंगलवार को इसे लेकर जारी आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लखनऊ में पांच जनवरी, 2022 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

पुलिस आयुक्त डी. के. ठाकुर ने बताया कि शासन की ओर से लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा. इस दौरान विधान भवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी.

विधान भवन के बाहर बढ़ी सुरक्षा 

नए नियमों के मुताबिक इलाके में इक्का, तांगा, आतिशबाजी, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी. ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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