बिलासपुर में लगा 14 से 21 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन देखें, आदेश की कॉपी

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बिलासपुर. बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी. केवल मेडिकल की दुकानों को अपने समय पर खोलने की अनुमति दी गई है।


पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, बैंक, ई-पास धारी को पेट्रोल-डीजल देंगे। सुबह 6 बजे से 8 और शाम 5 से 6.30 बजे तक डेयरी की दुकानें खुले रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सभी बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी. कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है।


लॉकडॉउन को लेकर जारी नियम के अनुसार विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व प्रदाय की गई समस्त अनुमति को निरस्त किया जाता है।


विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है और इसी प्रकार हैं उसकी दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की भी अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।


लॉकडाउन के दौरान जिलेभर में शराब दुकानें पूर्णता बंद होगी। वही पशुओं को चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक तथा सायं 5:00 बजे से 7:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे। ई-सेवाओं सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत: संचालित रहेगी।

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