जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

File Photo

भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान ने जबरदस्ती शा‍रीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रवि जाटव की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री दिव्याा शुक्लान ने बताया कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा थाने पर रिपोर्ट लेख कराई कि वह आरोपी रवि जाटव को जानती है तथा वे दोनों साथ में पढते थे और उनके बीच में दोस्ती थी । आरोपी रवि जाटव फरियादिया को खाना खिलाने का कहकर एमपी नगर चेतक ब्रिज के पास एक होटल पर ले गया और उस होटल के कमरे में फरियादिया के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रवि उसी होटल में पीडिता को दो बार और लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रवि के पास पीडिता की कुछ फोटो थी जिसके द्वारा वह पीडिता को डराता था कि किसी को यह बात बताई तो तेरी फोटो वायरल कर दूंगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी रवि जाटव द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसको जमानत दिये जाने का विरोध एडीपीओ श्रीमती रचना श्रीवास्त्व द्वारा किया गया। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!