अंतरजातीय विवाह पर सामाजिक बहिष्कार, समाज प्रमुखों पर जुर्म दर्ज
पीडि़त परिवार को समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पूछा जा रहा है
बिलासपुर। अंतरजातीय विवाह करने के कारण युवक के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है और ना ही कोई पीडि़त परिवार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस मामले में पुलिस ने समाज प्रमुख जेआर साकत, थानू राम बघेल , दशरथ साकत , वंशधारी सांवरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि तारबाहर डीपूपारा वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर निवासी कमल किशोर परवार पिता स्व. केशव लाल परवार (62) शासकीय सेवा में कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर में प्रभारी अधीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। उनका बड़ा पुत्र हितेश परवार (35) ने 4 नवंबर 2024 को न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर व विशेष विवाह अधिकारी बिलासपुर के समक्ष अंतरजातीय साहू समाज की लडक़ी ऋचा साहू (30) डीपूपारा तारबहार निवासी के साथ कोर्ट मैरीज किया था। हितेश परवार के द्वारा अंतरजातीय विवाह करने के बाद अपनी पत्नी ऋचा साहू को पनिका समाज में सम्मिलित करने के लिए आवेदन पनिका समाज जिला अध्यक्ष को दिया था। इस संबंध में 1 दिसंबर 2024 को दीनदयाल गार्डन व्यापार विहार में जिला व प्रांतीय स्तर के सामाजिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें समाज के लोगों ने ऋचा साहू को पनिका समाज में मिलाया जा सकता है निर्णय लिया गया था। बैठक में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेआर साकत, प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत, जिला अध्यक्ष शिव मोंगरे, शहर अध्यक्ष दीपचंद व सामाजिक लोग उपस्थित थे। समाज में मिलाने के लिए दो बार तिथि निर्धारित किया गया, लेकिन समाज के प्रांतीय पदाधिकारीगण उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण मिलान कार्यक्रम टल गया।


