राज्य सूचना आयोग ने मुख्य अभियंता पर लगाया 10 हजार रुपए का अर्थदंड

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अंबिकापुर. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग भ/स रामानुजगंज के समक्ष दिनांक 7/9/13 को डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से वाडफनगर जनकपुर बलंगी मार्ग के किलोमीटर 0 से 50 तक का दो लैन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य एल.डब्लू.ई. प्रोजेक्ट के तहत जॉब नंबर एल.डब्ल्यू. ई./सी.एच.एच/09-10-27 के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर डी०के० सोनी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 17/10/2013 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के कारण डे०के० सोनी के द्वारा दिनांक 31/ 1/2014 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/213/2014 प्रस्तुत किया गया था।

उक्त शिकायत आवेदन को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग भ/स रामानुजगंज को नोटिस जारी किया गया तथा वर्तमान जन सूचना अधिकारी बी०आर०ठाकुर जो वर्तमान में कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर में पदस्थ है से जवाब मंगाया गया एवं विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 11/2/2021 को शिकायत क्रमांक सी/213/ 2014 आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा श्री बी०आर० ठाकुर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर को 10000/-रुपए का अर्थदंड आधिरोपित किया गया एवं आदेश की प्रतिलिपि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर को आदेश करने का कंडिका 9 के पालन हेतु भेजी गई तथा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर अर्थदंड की राशि बी०आर० ठाकुर से वसूल कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश श्री ए०के०अग्रवाल राज्य सूचना आयुक्त ने दिया है।

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