नवीन दांडिक कानून में पुलिस अधिकारियों की विधिक सहायता करें – सुषमा सिंह
भोपाल संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन सुषमा सिंह ने प्रदेश के समस्त अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुऐ व्यक्त किया है कि प्रदेश के समस्त अभियोजन अधिकारी जिला मुख्यालयों एवं तहसील स्तर पर नवीन दांडिक कानून की बारिकियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को हर संभव विधिक सहायता प्रदान करें। श्रीमती सिंह ने कहा कि चूंकि नवीन दांडिक कानून 01 जुलाई से प्रवर्तनशील हुऐ है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों को नवीन दांडिक कानून में समस्याऐं आना लाजमी है। ऐसी स्थिति में हमारें समस्त अभियोजन अधिकारी पुलिस अधिकारियों को उक्त कानून के संबंध में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते रहे तथा हर संभव विधिक सहायता प्रदान करते रहे, उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संचालनालय लोक अभियोजन मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त अभियोजन अधिकारियों को 01 जुलाई के पूर्व ही प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षित होकर पुलिस मुख्यालय, सीएपीटी, जिला पुलिस मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर पुलिस अधिकारियों को एवं अन्य जन समुदाय को भी नवीन दांडिक कानून के संबंध में निरंतर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे है साथ ही प्रदेश के अभियोजन अधिकारी 01 जुलाई को थानों एवं अन्य संस्थानों में हुऐ नवीन कानून के संबंध में जनजागरण कार्यक्रम में भाग लिऐ एवं तथा कानून के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की । संचालक लोक अभियोजन श्रीमती सुषमा सिंह ने अभियोजन अधिकारियों के इस कार्य की प्रशंसा की है और उन्हें निरंतर नवीन कानून के संबंध में बेहतर कार्य करने एवं तथा मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रेरित किया । भोपाल में प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री राजेन्द्र उपाध्याय ने एमपी नगर एवं मिसरोद थाने में हुऐ कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीमती प्रियंका उपाध्याय सीएपीटी में, श्री नीरेन्द्र शर्मा कोलार थाने में, श्री विष्णुकांत समाधिया एवं श्री सुमित मारण थाना छोलामंदिर में, श्री आकिल खान चूनाभट्टी थाने में एवं 74 बंगले में हुऐ डिबेट में भाग लिया तथा श्री ऋषिराज द्विवेदी ने जे के हॉस्पिटल के कार्यक्रम में भाग लिये।