महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में सशक्त पैरवी के लिए चार दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न


लोक अभियोजन मप्र के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मप्र के अभियोजन अधिकारीगण को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु दिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

वेबीनार के शुभारम्भ के दौरान संचालक द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए वूमन सेफ्टी एवं क्राइम एगेंस्टल वूमन को बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया गया। साथ ही कहा गया कि पुलिस अभियोजन और ज्यूडसरी को जेण्डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अभियोजन विभाग पुलिस एवं न्यायालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अत: अभियोजन को वूमन सेफ्टी के मामलों में प्रो.एक्टिव रोल अदा करना आवश्यक है। संयुक्त संचालक एलएस कदम व सहायक संचालक शैलेन्द्र शर्मा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों में संबंधित फारेंसिक एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राईम एक्जामिनेशन ऑफ वि‍टनेस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुऑअल ऑफेंसेस पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधानए एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिूटर की भूमिका आदि विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन अधिकारियों को और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में उपयोगी साबित होगा।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!