सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठान में शामिल न होने पर ईसाई सेना अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना के एक ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया। अधिकारी ने पंजाब स्थित कैंटोनमेंट क्षेत्र में रेजिमेंट द्वारा आयोजित ‘सर्व धर्म’ अनुष्ठान में भाग लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस व्यवहार को सेना में अनुशासनहीनता का गंभीर उदाहरण बताया।

लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन सिख, जाट और राजपूत जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। आरोप था कि उन्होंने ‘सर्व धर्म स्थल’ में प्रवेश करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वहां गुरुद्वारा और मंदिर मौजूद हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाई विश्वास के अनुसार वे ऐसे धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते।

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