हाथ से मैला उठान वालों का सर्वेक्षण

कलेक्टोरेट या स्थानीय निकाय में 1 सप्ताह के भीतर दे सकते हैं जानकारी

बिलासपुर. भारत सरकार समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हाथ से मैल उठाने वाले कर्मियो के रूप में रोजगार का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिबंधित है। ऐसे कर्मियो का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यदि कोई भी कर्मी हाथ से मैल उठाने वाला काम कर रहे है तो इसकी जानकारी 1 हफ्ते के भीतर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग, कार्यालय नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत में अनिवार्य रूप से दें।

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