November 30, 2021
हत्या कारित करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जिला शाजापुर के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिहिन्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 30/11/2021 को थाना मो0 बडोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपियां मुन्नीबाई पति अनोखीलाल को सिद्धदोष पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10000 रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी