अंबिकापुर. अधिवक्ता डी०के० सोनी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किया गया तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर खनिज भंडारण हेतु जारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 3731 बैकुंठपुर दिनांक 31/12/2020 के माध्यम से श्री श्यामसुंदर जलोदिया आत्मज श्री राम जीवन जलोदिया निवासी विद्यानगर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को ग्राम मनवारी पंचायत मनवारी तहसील केल्हारी
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 24/5/ 2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें एस०एस० रात्रे मु०का०अधि० के वाहन क्रमांक सीजी 12 एजी 0624 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज की मांग की गई थी। 1)उपरोक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन , इंश्योरेंस की प्रमाणित प्रतिलिपि। 2) उक्त वाहन को किराए पर लिए
डीके सोनी अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से आर आर सी हुम पाइप, चेन्नज स्टोन, बाउंडी स्टोन सप्लाई के बारे में जानकारी निकली गई जिसमे पाया गया की बिना सामग्री खरीदी किए करोड़ो रूपए का भुगतान उमाशंकर राम कार्यपालन अभियंता द्वारा स्प्लेयर का कर दिया गया, जिसकी
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 29/1/2022 को एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड बलरामपुर के द्वारा ठेकेदार से मिलकर उनसे फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर करोड़ों का वर्क आर्डर देने में किए गए अनियमितता
अंबिकापुर. मामला संचेप में इस प्रकार हैं की डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156/3 के तहत परिवाद पेश किया गया था जिसमे दिनाक 1/4/22 को परिवाद स्वीकार करते हुए सीजेएम अंबिकापुर ने संबंधित अधिकारियों जिस में बी के पटोरिया कार्यपंलन अभियंता, एल एल टोप्पो एसडीओ,
अंबिकापुर. डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156/3 के तहत परिवाद पेश किया गया था जिसमे दिनाक 1/4/22 को परिवाद स्वीकार करते हुए सीजेएम अंबिकापुर ने संबंधित अधिकारियों जिस में बी के पटोरिया कार्यपंलन अभियंता, एल एल टोप्पो एसडीओ, अमित दास सब इंजीनियर, राष्टीय राज्य मार्ग
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी ने अंबिकापुर में बने रिंग रोड में घोटाला, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा करने काफी घटिया एवं गुणवत्ता विहीन स्टीमेट एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत तथा वर्क आर्डर आदेश से ज्यादा राशि का भुगतान करने तथा शासकीय राशि का गबन करने का अपराध करने
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा रुंगटा कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई एवं रुंगटा कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर-संतोष रूंगटा समूह के संचालकों के खिलाफ बैंकिंग धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा लाखों का आयकर चोरी के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के संबंध में दिनांक 2/10/2020 को थाना जामुल
सरगुजा. आरटीआई कार्यकर्ता (व्हीसील ब्लोअर) एवं अधिवक्ता डी०के०सोने के द्वारा एक शिकायत आवेदन कलेक्टर सरगुजा सहित कमिश्नर सरगुजा एवं मुख्यमंत्री को किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि०/या०) लो० स्वा० या० विभाग खंड अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2016-2017 एवं 2017-18 में खनित नलकूपों (हैंडपंप)
अंबिकापुर. डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा सिटी कोतवाली अंबिकापुर में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अंबिकापुर रामानुजगंज रोड में हुए गड़बड़ी के संबंध में अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की मांग की गई तथा आवेदन में उल्लेख किया गया कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा ग्राम अजिरमा एवं बिशुनपुर में शासकीय भूमि का भू-माफियाओं द्वारा मोटी रकम लेकर विक्रय करने तथा अवैध कब्जे को हटवा का शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर शिकायत किया गया था। ग्राम पंचायत अजिरमा रा०नि०मा० अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर
अंबिकापुर. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग भ/स रामानुजगंज के समक्ष दिनांक 7/9/13 को डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से वाडफनगर जनकपुर बलंगी मार्ग के किलोमीटर 0 से 50 तक का दो लैन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य एल.डब्लू.ई. प्रोजेक्ट के
बिलासपुर. निलंबित पटवारी संतोष पांडेय फ्रॉड है, जिसने अधिवक्ता नामांकन समिति के समक्ष स्वयं को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त बताते हुए झूठे और गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपना पंजीयन कराया है। यह कदाचरण है एवं धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि प्रथम दृष्टया तथ्यों को विरूपित करने एवं छल
बिलासपुर.याचिकाकर्ता रजनेश सिंह ( पुलिस अधीक्षक),अरविंद कुजूर (पुलिस अधीक्षक),अशोक जोशी (पुलिस उप अधीक्षक) एवं लगरेरु खेस (पुलिस निरीक्षक) ने अधिवक्ता अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे,रोहित शर्मा के माध्यम से उक्त प्रकरण में रिट याचिका प्रस्तुत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. सी .एस. सामंत ने अंतरिम रूप से उक्त एफ आई
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर श्रीमती सुषमा बंसल एवं महाप्रबंधक अब्दुल शाकिर अंबिकापुर तथा संलग्न अन्य अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी तरीके से प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने तथा पंजीयन निरस्त किए जाने हेतु प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं उद्योग विभाग
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अंबिकापुर में बने रिंग रोड में घोटाला, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा करने काफी घटिया एवं गुणवत्ता विहीन स्टीमेट एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत तथा वर्क आर्डर आदेश से ज्यादा राशि का भुगतान करने तथा शासकीय राशि का गबन करने का अपराध करने के संबंध में संलग्न ठेकेदार एवं अधिकारियों
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अंबिकापुर में गलत तरीके से मजदूरी दर पर कर्मचारियों के परिवार वालों को नियुक्त करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर शिकायत किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अंबिकापुर में विगत
अंबिकापुर. डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा नगर पालिका बलरामपुर के विरुद्ध अवर्धन जल प्रदाय योजना बलरामपुर में भारी भ्रष्टाचार करने तथा बिना कार्य कराये अनुबंध से अधिक राशि का भुगतान करने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर शिकायत किया गया था। नगर पालिका बलरामपुर में आवर्धन जल
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा करोड़ों रुपए के नकना नहर एवं डैम वियर मैनपाट का निर्माण किए बगैर पूरी राशि भुगतान का भ्रष्टाचार करने के संबंध में प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 24/10/2020 को एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें जनपद पंचायत मैनपाट
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अमेरा खदान में ओवरलोड क्षमता से अधिक कोयले की ढुलाई करने तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(1) का खुले रुप से उल्लंघन किया जा रहा था तथा करोड़ों कि परिवहन टैक्स चोरी किया जा रहा है जिसके संबंध में कलेक्टर सरगुजा को शिकायत किया गया था जिसमें