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बलात्कारी को मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना ने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त आकाश घाबरिया पिता रवि घाबरिया उम्र 22 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 21 सितंबर 2020 की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की है जहां

मारपीट करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण चैनसिंह पिता दयाराम कुषवाहा़ उम्र 24 वर्ष, दयाराम पिता छुट्टे कुषवाहा उम्र 52 वर्ष, भारत पिता दयाराम कुषवाहा उम्र 30 वर्ष हल्काई पिता छृटटे कुषवाहा उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बम्होरी केला थाना बीना, जिला सागर को धारा
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