सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय द्वारा 02 पृथक-पृथक प्रकरणों में आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत पिता विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राकेश यादव एवं प्रहलाद यादव की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेष कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
सागर. न्यायालय अनिल चौहान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी अवतार सिंह लोधी निवासी ग्राम गौंची थाना भानगढ तहसील बीना जिला सागर जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित
सागर. न्यायालय अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीश कुशवाहा पिता रामदयाल कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी ग्राम आगासौद तहसील बीना जिला सागरका प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुन्नू उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का