सागर. शिव बालक साहू, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा पारित निर्णय में आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू पटैल पिता दीपक पटैल निवासी – ग्राम ढाना थाना सुरखी जिला सागर (म.प्र.) को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड
सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण नोनेलाल पिता तरवर गौंड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पिता तरवर गौंड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पिता नौनेलाल गौंड़ उम्र 26 वर्ष, डेलनसिंह पिता नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पिता नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौंड़ उम्र
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा 2. राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तह.आष्टा जिला सीहोर 3. दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ 4. वरदीचंद
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण संजय तंवर पिता धनसिंह तंवर उम्र 30 वर्ष, धनसिंह पिता गुलाब सिंह तवर उम्र 62 वर्ष एवं शांतिबाई पति धनसिंह तंवर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कपाल्याखेडी थाना ठिकरी जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि सहपाठित धारा 34
बिलासपुर. अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने शादी का झांसा देकर 9 वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। कोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय 9
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र पिता राजू घोषी उम्र 25 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी सचिन धाकरे पिता भैयालाल धाकरे उम्र 22 साल निवासी राजीव नगर वार्ड मोतीनगर, सागर एंव मुन्ना लाल साहू पिता मूलचंद साहू निवासी ग्राम गंभीरिया थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरीजिला सागर के न्यायालय ने आरोपीसोनु आठया थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारीने शासन का पक्ष रखा। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने