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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को न्याायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई

भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्याायाधीश के न्यांयालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता तुलसीराम मालवीय उम्र 36 वर्ष को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास प्राकृतिक जीवनकाल तक एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की

स्कूल जा रही छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को हुई सजा

भोपाल. दिनांक को अपर सत्र न्याायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में स्कूल जाते समय नाबालिग छात्राओं का पीछा कर छेडछाड तथा मारपीट करने वाले आरोपी जितेन्द्र् पिता कमलदास बैरागी उम्र 19 वर्ष नि. बीडीए क्वार्टर बैरागढ भोपाल को धारा 354 भादवि एवं 11/12 पाक्सो् एक्टस में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500
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