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महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़

फर्जी पट्टे बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बडवानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश में फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबड़ा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी को धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त कर की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी
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