बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में पिन्टु पिता नानसिंह डुडवे निवासी ग्राम सीदडी जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1900 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश से अवैध पिस्टल व् कारतूस बेचने के आरोपी रमेश पिता बल्लामसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी उण्डील खोदरी थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 25,27, 32 आमर्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर
बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने व् अपनी पत्नी को तीन लाख दहेज़ लाने के लिए मानसिक एवं शाररिक रूप से प्रताडित करने वाले आरोपी बिलाल पिता अफजल कुरैशी 30 वर्ष निवासी अलीराजपुर को धारा 498ं ए 323 भादवि धारा 4 मुस्लिम महिला;