February 9, 2021
कालोनी के नाम पर खेत में अवैध रूप से प्लाट काटकर बैचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा जफर खान द्वारा अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा जिला बड़वानी कि धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति