बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अवैध ताड़ी शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण प्रवीण पिता प्रेमलाल 19 वर्ष एंव दीपक पिता गला वास्केल उम्र 25 वर्ष निवासी चुनाभटृी मोहल्ला जिला बडवानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया