बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाडे सा. खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से गौवंश के परिवहन के आरोप मे आरोपीगण कमलेश पिता बाशिया उम्र-20 वर्ष एवं संजय पिता मोतिया उम्र- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम सिदड़ी थाना पलसूद जिला बड़वानी आरोपीगण को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6,
बिलासपुर. अवैध रूप से शराब परिवहन करने के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तारlप्रकरण में एक आरोपी से कुल 112 पाव देसी शराब व एक एक्टिवा वाहन जप्तl जप्त शराब की कीमत लगभग 9000 व एक्टिवा मोपेड की कीमत 40000 रुपये नाम आरोपी मालिक राम वर्मा पिता स्वर्गीय बुद्धू राम वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी नयापारा
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती सरिका गिरी शर्मा सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता राधेश्याम निवासी कल्याणपुरा एवं रवि पिता जगन्नाथ निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी, जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2)/ आबकारी वृत बड़वानी 1 वर्ष का
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. जिले में अवैध रूप से रेत उत्खनन करने के लिए सारे नियम कायदों को दरकिनार कर दिया गया है। रसूखदार नेताओं के संरक्षण में फल-फूल रहे रेत उत्खनन के अवैध कारोबार की शिकायत तक दर्ज नहीं की जा रही है। खानिज विभाग के अधिकारी शिकायतों को रद्दी के टोकरी में डाल दे रहे
बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से वद्य हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन
बड़वानी. पुलिस थाना ठीकरी से जेसीबी मशीन द्वारा रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने वाले आरोपी चालक विनोद पिता रमेश निवासी अभाली एवम जेसीबी मशीन के पंजिकृत स्वामी जयपाल पिता राजेन्द्र मंडलोई कापल्या खेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के सामने प्रस्तुत किया गया था जँहा से न्यायालय द्वारा आरोपियों को
भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायालय निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल के न्यायालय में अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले अरोपी को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा
बिलासपुर.बिलासपुर नगरीय क्षेत्र में लाकडाउन प्रभावी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र मस्तूरी से अवैध रूप से शराब ले जाकर ऊंचे दाम पर बिक्री किए जाने की आशंका थी। मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब परिवहन कर ले कर जा रहे हैं। सूचना को पुलिस अधीक्षक प्रशांत
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. जिले के धमनी वन परिक्षेत्र अन्तर्गत दिनाँक 26 जुलाई को रात्रि 11 बजे वन क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रेक्टर से जुताई होने की मुखबीर से सूचना मिली । ततपश्चात तत्काल अशोक तिवारी वन परिक्षेत्राधिकारी धमनी के नेतृत्व में वन अमला रात्रि में ही मौके पर वन कक्ष क्रमांक पी.847 में गये,
बिलासपुर. रतनपुर में लंबे अरसे से अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री बाजार में खुलेआम की जाती रही है। रतनपुर थाना प्रभारी के बदलते ही अब ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसा जाने लगा है । नई थाना प्रभारी ललिता मेहर ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ऐसे सभी अराजक तत्वों पर
बिलासपुर. वनरक्षक सत्येंद्र शर्मा पिता आशाराम शर्मा कक्ष क्रमांक 1985 ऐंठी परिसर के द्वारा ऐंठी से अवैध रूप से कटे हुए लकड़ी को निस्तार डिपो सिवनी ले जा रहा था ग्राम ऐंठी का सुपेत सिंह स्याम पिता नारिदा सिंह श्याम आकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उसे गाली गलौज देकर लकड़ी को डिपो नहीं
बिलासपुर. चकरभाटा थाना परिसर में पुलिस द्वारा सालों से जप्त भिन्न भिन्न प्रकार के शराब का नष्टीकरण पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। विगत कुछ समय में चलाए गए अभियान में अवैध रूप से परिवहन करते या भेजते या निर्माण करते, शराब को जप्त कर बिलासपुर के अलग-अलग 13