बिलासपुर. द्वितीय एफटीसी पाक्सो कोर्ट ने दसवीं की छात्रा का हाथ पकड़ कर “आई लव यू” मै तुम से ही शादी करूंगा,,कह कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष की कैद व् तीन हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र निवासी आरोपी विमल कुमार भरद्वाज (21) गांव में रहने वाली दसवीं