जांजगीर-चांपा। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के दौरान सुरक्षा के  संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार दुकान की सीमा रेखा के अंदर अनुज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही आतिशबाजी का भंडारण कर सकेंगे। दुकान के अंदर