बिलासपुर. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग करने कहा गया है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।
बिलासपुर. बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने कहा कि राजस्व प्रकरणों में आदेश पारित होने और उसका पालन होने के बाद ही प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए। उन्होंने आज जांजगीर जिले में एसडीएम और तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे। कमिश्नर ने एसडीएम
बिलासपुर. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में आदेश पारित किया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीवाली पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से