सागर. न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।