बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं