सागर. प्रसूति अवकाश के बिल पास करने के एवज् में रिश्वत लेने वाले आरोपीगण को न्यायालय-विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर आलोक मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी इंद्र कुमार जैन (लेखापाल) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा-7 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रू. अर्थदण्ड एवं
बिलासपुर. आरोपीगण घटना कारित कर घर से फरार होकर जांजगीर में छिपे हुए थेl तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपीयों को जांजगीर से 02 दिवस के भीतर किया गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट हुए मोबाइल कीमती 10000 रुपए किया गया जप्तl प्रकरण के आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया l मामले
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाडे सा. खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से गौवंश के परिवहन के आरोप मे आरोपीगण कमलेश पिता बाशिया उम्र-20 वर्ष एवं संजय पिता मोतिया उम्र- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम सिदड़ी थाना पलसूद जिला बड़वानी आरोपीगण को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6,
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण संजय तंवर पिता धनसिंह तंवर उम्र 30 वर्ष, धनसिंह पिता गुलाब सिंह तवर उम्र 62 वर्ष एवं शांतिबाई पति धनसिंह तंवर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कपाल्याखेडी थाना ठिकरी जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि सहपाठित धारा 34
ओरछा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 02.05.2014 को सभी आरोपीगणों बृजकिशोर, मानवेन्द्र एवं रामकिंकर निवासी मौनपुरा के द्वारा फरियादी नंदकिशोर आहत राममूर्ति को कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। उक्त घटना पर फरियादी की थाना पृथ्वीपुर में अपराध क्रमांक 146/2014 अंतर्गत धारा 323, 324, 506(बी) भादवि अपराध पंजीबद्ध कर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपीगण आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर, चंदन पिता नेमीचंद एवं भेरूनाथ पिता बिसन निवासीगण रैदास मार्ग पानवाड़ी मोहल्ला, बड़वानी जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपीगण टीकाराम पिता बारकिया उम्र 25 वर्ष, गुलाबसिंह पिता अमरसिंह उम्र 29 वर्ष, मुकेश उर्फ नुकड़ा पिता बारकिया उम्र 19 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम उबादगड़ पटेल फल्या थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 307, 506, 34 भादवि के तहत हत्या का प्रयास करने के आरोप
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1-नरसिंह पिता गोरेलाल केवट उम्र 29 वर्ष निवासी राणोगंज 2- दिलीप पिता ग्यारसीराम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी राजकनपुरा 3- जितेन्द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती, शुजालपुर मण्डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपीगण 1. सुनील जाट नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर 2. सुदामा विश्वकर्मा नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 17.09.2020 को वह अपने बच्चे का इलाज करवाने के