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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

सागर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी षिवम तिवारी थाना-षाहगढ़ को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-366 भा.द.वि. के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के

धारदार हथियार से पत्नि की नाक काटने वाले आरोपी को हुआ 4 साल का कारावास

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से
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