February 25, 2021
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्लूा बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सोउ एक्टं में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया। शासन