सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी बाबू जाटव पिता रतिराम जाटव उम्र करीब 33 साल निवासी सिलारी थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी सचिन धाकरे पिता भैयालाल धाकरे उम्र 22 साल निवासी राजीव नगर वार्ड मोतीनगर, सागर एंव मुन्ना लाल साहू पिता मूलचंद साहू निवासी ग्राम गंभीरिया थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी कुॅवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की धारा 294ए 302 भादवि में हत्या करने के आरोप में जमानत निरस्त की गई । अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 10/07/2020 की है। आरोपी कॅुवरसिंह निवासी वड़फल्या ग्राम धौलियागिर ने मृतक टुलिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी इकरार बैग पिता सत्तार बेग उम्र 33 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457ए 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा अपने फैसले मे आरोपी तरूण पिता घमण्डीलाल उम्र 32 वर्ष, पुष्पेन्द्र पिता सीताराम उम्र 36 वर्ष, धिरेन्द्र पिता सीताराम उम्र 33 वर्ष एवं मनोज पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासीगण खदान मोहल्ला जिला बड़वानी को धारा 4(क), 3/4 द्युत अधिनियम एवं 43,
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी प्रवेश पिता टिकाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तलुन को नि. ग्राम आतरसंभा जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी जेकेश पिता सीका उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भखड़ा, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2) (च), 376 (2) (आई) ,376 (2) एन, 342/34, 506 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
सागर. न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी नीरज पिता रतन लाल अहिरवार उम्र 20 साल निवासी सिविल लाईन सागर जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी धीरज कुमार शुजालपुर द्वारा आरोपी समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी वीरेन्द्र राजपूत का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अतीक शॉह पिता लतीफ शॉह उम्र 27 वर्ष निवासी अवन्तिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/10/2020 को थाना प्रभारी अवन्तिपुर बडोदिया को मोबाईल पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर अवैध
शाजापुर. न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी इरशाद खॉ पिता इस्माईल खां उम्र 32 वर्ष निवासी पटेल वाडी बार्ड क्रंमाक 13 सांरगपुर का आज दिनांक 16/10/2020 को जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया ।
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी का दिनांक 15/10/2020 से 20/10/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/07/2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर आवेदक गोपीलाल सुर्यवंशी ने
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी नवीन पिता ईश्वर जायसवाल निवासी दशहरा मैदान शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर बे बताया कि, आरोपी से दो टाट के बोरो से तीन-तीन पेटी देशी प्लेन शराब (प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर) कुल 54
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविन्द पिता बद्रीप्रसाद निवासी लसुडलिया पताल का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना कालापीपल पर दिया कि, करीब 4 महिने पहले उसके पडोस की रहने वाली के घर पर वह मिलने गई
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,